विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ { World Consumer Rights Day }

 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ { World Consumer Rights Day } 


 हर साल 15 मार्च को ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ (World Consumer Rights Day) मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करना है।

कई बार लोगों को अपने आम से दिखने वाले जरूरी अधिकारों के बारे में भी पता नहीं होता। ग्राहकों के अधिकारों का हनन न हो इसलिए ‘वर्ल्ड कंज्यूमर डे’ के दिन उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए जागरुकता अभियान चलाया जाता है।

 ‘विश्व उपभोक्ता दिवस’ का इतिहास

‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ का विचार राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दिया था। 15 मार्च 1962 को, राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस को औपचारिक रूप से संबोधित करते हुए उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को मजबूती से उठाया था। जॉन एफ कैनेडी उपभोक्ता अधिकारों की बात करने वाले विश्व के पहले नेता थे।

9 अप्रैल 1985 को संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए सामान्य दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी। वर्ष 1983 में, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार मनाया गया। तभी से से, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है।

 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य

 इस दिन को मनाए जाने का मूल उद्देश्य यही है कि, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और अगर वे धोखाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली इत्यादि के शिकार होते हैं तो वे इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत में कर सकें। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून में स्पष्ट किया गया है कि हर वह व्यक्ति है, जिसने किसी वस्तु या सेवा के क्रय के बदले धन का भुगतान किया है या भुगतान का आश्वासन दिया है और ऐसे में किसी भी तरह के शोषण या उत्पीड़न के खिलाफ वह अपनी आवाज उठा सकता है।

 भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस ( Consumer Rights Day in India)

 भारत में उपभोक्ताओं के अधिकार के लिए आंदोलनों की शुरुआत महाराष्ट्र में साल 1966 से शुरू हुई थी। पुणे में साल 1974 में ग्राहक पंचायत की स्थापना के पश्चात् कई राज्यों में उपभोक्ता के कल्याण हेतु संस्थाएं निर्मित की गईं और जिसके साथ ही यह आंदोलन लगातार बढ़ता गया। 9 दिसंबर 1986 को, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल के साथ उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया गया जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रव्यापी रूप से लागू हो सका।

 एक उपभोक्ता को मिलने वाले बुनियादी अधिकार

 एक उपभोक्ता को उसके अधिकारों के उल्लंघन पर क्षति पहुंचाने पर अधिकार
 समस्त प्रकार के खतरनाक समान अथवा वस्तुओं के प्रति संरक्षण प्रदान करने का अधिकार
 सभी प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता तथा प्रदर्शन के विषय में सभी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार
 ग्राहकों के हितों से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार।

 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 की थीम

 हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है लेकिन हर साल यह दिवस एक विशेष थीम के अनुरूप बनाया जाता है। इस साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 की थीम है ‘फेयर डिजिटल फाइनेंस’।

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